madhy pradesh pashudhan beema yojana 2024 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन कर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत जो लोग पशु पलते हैं उनको अपने पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ा बीमा प्रदान किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको इस आर्टिकल में जानकारी देने वाला हूं इसलिए आपकी सर्टिफिकेट को पूरा जरूर पड़े |
MP Pashudhan Bima Yojana Kya Hai.
अधिकांश करके हमारे देश में गरीब मध्यवर्गीय व्यक्ति पशु पालन का व्यवसाय करता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदिI इन पशुओं को खरीदने के लिए काफी पैसा भी किसान का लग जाता हैI और जब किसी कारण बस पशु की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति का बहुत नुकसान होता हैI
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पशुपालकों को इसी नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Pashudhan Bima Scheme शुरू किया हैI अब कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी अगर पशु पालन करता है, तो इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का पशुधन बीमा करवा सकता हैI पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में रखा गया हैI आप एक इकाई के पांच जानवरों का बीमा करवा सकते हैंI जैसे : अगर आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी है,
तो आप इस योजना के अंतर्गत 5 गाय, 5 भैंस, 5 भेड़ और 5 बकरी का बीमा करवा सकते हैंI गरीबी रेखा (APL) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पशु मालिकों को 50% का अनुदान दिया जाएगाI जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु मालिकों को 70% का सब्सिडी दिया जाएगा | madhy pradesh pashudhan beema yojana 2024
इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों का एक से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैंI 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगीI जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5% प्रतिशत होगीI इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को पशु की मृत्यु के बारे में 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा |
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जिसके उपरांत पशुपालन विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी, इसके बाद 1 महीने के भीतर जांच अधिकारी को बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होता हैI जिसके बाद बीमा कंपनी 15 दिनों के अंदर आपके बीमे की रकम आपके बैंक खाते में पहुंचा देती हैI
मध्य प्रदेश पशुधन योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
राज्य के पशुपालकों को इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- योजना के अंतर्गत पशु की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
- पशुपालकों को पशु की मृत्यु के दौरान आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- राज्य में पशुपालन के व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी।
- इस योजना से पशुपालक लोगों के आर्थिक स्थिति सुतरेगी
- यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है |
- इस युद्ध योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बीमा देना है |
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योजना का नाम | मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के किसान जो पशुपालन कर रहे हैं |
लाभ | 5 मवेशियों का बीमा कर सकते हैं |
Article Type | मध्यप्रदेश पशुधन बीमा योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें |
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मध्य प्रदेश पशुधन योजना के अंतर्गत बीमित होने वाले पशुओं की सूची
राज्य के पशुपालक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुधन योजना के अंतर्गत बताए गए इन पशुओं का बीमा करा सकते हैं।
- घोड़ा
- भैंसवंश
- गोवंश
- सूकर
- बकरी
- खरगोश
- दुधारू देसी गाय
- शंकर गाय
- शंकर भैंस
- दुधारू भैंस
- गधा
ऊपर बताए गए इन सभी पशुओं का पशुपालक योजना के अंतर्गत बीमा करा सकते हैं।
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मध्य प्रदेश पशुधन योजना के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गई पत्रताएं कुछ इस प्रकार हैं।
- योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश के पशुपालक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना में बीमा कराने हेतु पशुपालक के पास कम से कम दो पशु होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत अधिकतम पांच पशुओं का बीमा किया जा सकता है।
- गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले पशुपालकों को बीमा राशि का 50% प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पशुपालकों को बीमा राशि का 30% प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा।
- बीमा राशि की शेष प्रीमियम को भुगतान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पशुधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म करने हेतु पशुपालकों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- समग्र आईडी
- वोटर कार्ड
- पैन कार्ड
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मध्य प्रदेश पशुधन योजना के अंतर्गत बीमा करने की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा
- प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा किया जाता है।
- आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम सभा या फिर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- आवेदन फार्म के साथ योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- अब आपको इस आवेदन फार्म को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी और पशुपालन चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशुओं की भी जांच की जाएगी।
- आवेदन फार्म की जांच के पश्चात पशुपालकों के पशुओं की टैगिंग कर उनका योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया जाएगा।
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पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है ?
हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय अथवा कृषि कार्य काफी ज्यादा मात्रा में होते हैंI क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर ज्यादातर किसान हैंI और जो अपने आय की वृद्धि के लिए कृषि कार्य के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैंI लेकिन जब आकारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसान भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है | madhy pradesh pashudhan beema yojana 2024
इसी नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में Madhya Pradesh Pashupalan Bima Yojana की शुरुआत की हैI अब इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है, और अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उसे पशु का बीमा राशि दी जाएगी | madhy pradesh pashudhan beema yojana 2024
MP पशुधन संबंधित फोन नंबर क्या है ?
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम हेल्पलाइन नंबर – 0755-277-6086
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल – mplpdcbpl@rediffmail.com
राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार – नया ब्रायलर भवन, मुख्य रोड नंबर 3, कटरा सुल्तानबाद रोड, आराधना नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462003
madhy pradesh pashudhan beema yojana 2024 – FAQ
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इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को अपने पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को अपने पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा।