मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि साख सहकारी समितियां से लोन लेने वाले किसानों के हित में जारी किया बड़ा आदेश, पड़े पूरी खबर : मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी खबर है जो कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से कृषि ऋण (agricultural loan) लेते हैं। ऐसे किसानों के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिलेगा।
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गौरतलब है कि प्रदेश की चार हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से प्रदेश के लाखों किसानों ने कृषि ऋण लिया है। इन्हीं किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए एवं आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डॉ मोहन यादव की सरकार Dr. Mohan Yadav government ने बड़ा निर्णय Mohan Sarkar decision लिया है आईए जानते हैं पूरी डिटेल..
किसानों को बिना ब्याज के मिलता है ऋण
Mohan Sarkar decision | प्रदेश में प्रतिवर्ष चार हजार 536 सहकारी समितियों से किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि ऋण मिलता है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से कृषि साख संस्थाएं यह ऋण सरकार बिना ब्याज के उपलब्ध कराती है।
खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। यह अवधि बीतने पर 13 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। इसकी गणना ऋण लेने के दिनांक से की जाती है। इसी ऋण को चुकाने की अवधि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला Mohan Sarkar decision लिया है।
किसानों को मिल चुका है ब्याज माफी का लाभ
गौरतलब है की इसके पूर्व पिछले वर्ष 2023 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने प्रदेश की चार हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के 11 लाख किसानों को 2 हजार 415 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करके लाभ दिया था। यह फायदा उन किसानों को मिला था जिन किसानों ने 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने ऋण नहीं चुकाया है।
ब्याज माफ होने के बाद ब्याज माफ Mohan Sarkar decision होने के बाद सभी किसान ऋण लेने की पात्रता में आ गए। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो किसान समय पर ऋण नहीं चुकाते हैं और डिफाल्टर हो जाते हैं, ऐसे डिफाल्टर किसान को ब्याज देना पड़ता है और आगे ऋण भी नहीं मिलता है। लेकिन ब्याज माफी योजना के बाद सभी किसानों का ब्याज माफ हो चुका है और सभी ऋण लेने की पात्रता में आ गए। ऐसे किसान पुनः ओवरड्यू ना हो। इसके लिए वर्तमान के डॉ मोहन यादव सरकार ने निर्णय लिया है। मोहन सरकार ने यह जारी किया आदेश।
अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाई
Mohan Sarkar decision | कृषि सेवा सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को खाद, बीज एवं नगद राशि मिलती है। खाद होने किसानों को दी जाती है जो किसान ओवर ड्यू ना हो। इसके लिए समय-समय पर अल्पकालिक फसल ऋण जमा करना अनिवार्य है। खरीफ फसल के लिए लिया गया फसल ऋण 28 मार्च और रबी फसल के फसल ऋण को 15 जून तक जमा करने की समय सीमा तय की गई है। इसी समय सीमा को डॉ मोहन यादव की सरकार ने बढ़ा दिया है।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (ड्यू डेट) 28 मार्च, 2024 नियत की गई है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण Mohan Sarkar decision की देय तिथि 28 मार्च, 2024 से बढाकर 30 अप्रैल, 2024 रखी जाये। अतः खरीफ 2023 सीजन में वितरित किये गये अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि (ड्यू डेट) 28 मार्च, 2024 से बढाकर 30 अप्रैल, 2024 नियत की जाती है। योजना की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
किसानों को 1 महीने की एक माह की मोहलत मिली
Mohan Sarkar decision | प्रदेश के लाखों किसान कृषि साख सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेते हैं। इन किसानों को अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद एक माह की अधिक अवधी मिल गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह अवधि रबी फसलों की कटाई को देखते हुए प्रदान की है। अधिकारियों के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने के कारण भी यह अधिक बढ़ाई गई है। किसान अब अपना फसल ऋण 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं।