भारत में कीटनाशक बनाने वाली 7000 कंपनियों को भारत सरकार ने किया रद्द

देश में कीटनाशकों के फर्जीवाड़े पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. किसान इस गंभीर मर्ज से बच सकें, इसके लिए सरकार ने कीटनाशक कंपनियों के लिए खास नियम बना दिए हैं. जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं. कीटनाशक कंपनियों के लिए सरकार ने केवाईसी (KYC) का नियम अनिवार्य कर दिया है. यह केवाईसी वैसे ही है

भारत में कीटनाशक बनाने वाली 7000 कंपनियों को भारत सरकार ने किया रद्द
भारत में कीटनाशक बनाने वाली 7000 कंपनियों को भारत सरकार ने किया रद्द

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जैसे आप बैंकों में खुद की केवाईसी कराते हैं. अगर केवाईसी के दस्तावेज सही नहीं हैं तो बैंक में खाता नहीं खुलता. ठीक उसी तरह जिन कीटनाशक कंपनियों का केवाईसी दुरुस्त नहीं होगा, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा. इसी नियम की वजह से 7,000 से अधिक कीटनाशक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है.

कीटनाशक कंपनियों को अपना बिजनेस करने के लिए सेंट्रल इंसेक्टीसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी (CIBRC) से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. सरकार ने अब इसमें केवाईसी का नियम भी जोड़ दिया है. जिन कंपनियों का केवाईसी नहीं होगा, उनका सीआईबीआरसी से रजिस्ट्रेशन खत्म होगा. अब इसमें कार्रवाई भी शुरू हो गई है. ‘बिजनेसलाइन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केवाईसी नियम का पालन नहीं करने वाली 7,000 से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है.

नकली कंपनियों से सावधान

बुवाई से पहले किसानों को ज्यादा पैदावार का वादा करके यह कंपनियां के द्वारा बीज बेचा जाता है लेकिन जब फसल की पैदावार प्राप्त होती है तो कम उत्पादन मिलता है जिसकी वजह से किसानों को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है और फिर वे कुछ और कदम उठाने की कोशिश कर लेते हैं, इस वजह से भारत में हर साल लाखों किसान ऐसे हैं जो ठगे जाते हैं

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देश के उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंधप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नकली खाद-बीज और कीटनाशक के मामले ज्यादा सामने आते हैं। किसानों की इसी परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने कीटनाशकों के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए 7 हजार से ज्यादा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए हैं। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट से जानें कि सरकार के इस कदम से किसानों को क्या फायदा होगा और किसान नकली खाद-बीज व कीटनाशक की खरीद से कैसे बच सकते हैं।

नकली खाद-बीज व कीटनाशक को खरीदने से ऐसे बचें

  • खाद, बीज, कीटनाशक एवं पौधे संरक्षण दवाइयों का क्रय अधिकृत लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही करना चाहिए।
  • खरीदे गए आदान का पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। बिल पर सामग्री का नाम, बैच नंबर स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। साथ ही किसान एवं दुकानदार दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
  • उपयोग किए गए बीज, खाद व कीटनाशक के टैग, लेबल सहित खाली बोतल, थैलों व बोरियों को सुरक्षित रूप से रखें जिससे विवाद की स्थिति में काम आ सकें।
  • यदि आपको लगता है कि आदान विक्रेता ने नकली सामग्री आपको बेच दी है तो उसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को देनी चाहिए।
  • कभी भी ऐसे कीटनाशकों को नहीं खरीदना चाहिए जिन पर अंग्रेजी-हिंदी में निर्देश नहीं लिखे हों।
  • उत्पाद पर उचित लेबल होना चाहिए जिसमें EPA पंजीकरण संख्या प्रदर्शित हो। लेबल स्पष्ट रूप से सक्रिय घटक नामों की पहचान करता हो।
  • खाद, बीज एवं कीटनाशकों का प्रयोग अनुशंसा के अनुसार ही करना चाहिए।

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