Home Loan Transfer To Icici : मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं एवं नए उद्योग की स्थापना करने वाले नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा नए रोजगार की स्थापना करने वाले नागरिकों को ऋण सुविधा उपलब्ध की जाती है। जिससे कि नए रोजगार की स्थापना करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। Home Loan Transfer To Icici
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आर्थिक रूप से जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन सभी नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही संत रविदास रोजगार योजना बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया एवं लगने वाले सभी जरूरी दस्तावेज की जानकारी आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से देने वाले हैं। Home Loan Transfer To Icici
मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना 2024
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नए उद्योग एवं रोजगार की स्थापना करने वाले नागरिकों को ऋण की कमी के चलते आने वाली समस्याओं का समाधान करने हेतु संत रविदास रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नए रोजगार की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए तक का लोन 5% के सालाना ब्याज अनुदान के रूप में प्रदान करेगी।
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इस लोन पर मध्य प्रदेश सरकार गारंटी उपलब्ध कराएगी। जिससे कि नए रोजगार स्थापित करने वाले नागरिकों को ऋण की प्राप्ति हेतु कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। Home Loan Transfer To Icici
योजना का नाम | संत रविदास स्वरोजगार योजना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के नागरिक |
लाभ | 25 लाख रुपए तक लोन 5% ब्याज सरकार देगी |
Article Type | संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरें |
मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना 2024 क्या है?
मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की हर साल संख्या बढ़ रही है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वह अपना व्यवसाय नहीं चला पाते हैं। या फिर नए व्यवसाय का शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार युवाओं को अपने लिए नए उद्योग की स्थापना हेतु 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से 5% के सालाना ब्याज अनुदान के रूप में प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित की गई जरूरी पत्रताएं
अगर आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करके स्वरोजगार की स्थापना हेतु सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे 50 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पत्रताएं निर्धारित की है जो कि इस प्रकार हैं।
- योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को ही दिया जाएगा।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले युवा की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वाले युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को ही दिया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार युवक का काम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है।
- जो व्यक्ति पहले से किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहा है उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- लाभ लेने के लिए किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए।
- योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज एवं अपने लिए रोजगार की स्थापना हेतु तैयार किया गया परिकल्पना पत्र होना चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
मध्य प्रदेश संत रविदास योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने के लिए राज्य के बेरोजगारी युवाओं के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परियोजना का प्रमाण पत्र
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- समग्र आईडी
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योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु जरूरी पात्रता
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार की स्थापना हेतु जिन नागरिकों को लोन प्रदान किया जाएगा उन सभी नागरिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पत्रताओं का निर्धारण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित की गई पत्रताएं कुछ इस प्रकार है
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी नागरिकों को ही दिया जाएगा।
- राज्य के 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के मध्य के नागरिक योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ही लाभान्वित किया जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इसलिए आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के केवल एक सदस्य को ही लाभान्वित किया जाएगा।
इन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आप आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा जाना होगा। बैंक शाखा में आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
संबंधित बैंक अधिकारी से इस योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त करके आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा एवं योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके बैंक शाखा में जमा करना होगा।
संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी, अगर आप इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित की गई सभी जरूरी पत्रताओं का पालन करते हैं, तो आपको बैंक शाखा द्वारा योजना के अंतर्गत आपकी स्वरोजगार की परियोजना के अनुसार ऋण उपलब्ध कर दिया जाएगा।
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